उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की योजनाओं का हुआ विलय !
ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, जिला संवाददाता राम प्रकाश शर्मा औरैया।
औरैया 01अक्टूबर 2022- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० के जिला प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है, कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त योजनाओं को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी०एम०-अजय) में विलय कर दिया गया है। पी०एम०-अजय योजना में स्वयं सहायता समूह की भांति प्रत्येक विकास खंड में 10 सदस्यों का समूह गठित कर स्वरोजगार इकाई स्थापित की जाएगी। समूह में स्वरोजगार करने वाले को अब सरकार रु० 10000 के स्थान पर प्रति लाभार्थी रु० 50000 अथवा प्रोजेक्ट लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, ही सीमा तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इस योजना में अधिकतम आय सीमा की कोई पात्रता नहीं है किन्तु रु० 2.50 लाख वार्षिक आय वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। अनुसूचित जाति के हुनरमंद युवाओें को अब कलस्टर में शामिल कर रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्रामों को सर्वप्रथम समूह बनाकर अनुसूचित जाति के लोगों को कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण तथा हस्त शिल्प, हथकरघा आदि के तहत लाभार्थी रोजगार स्थापित कर सकेंगे। पी०एम० अजय योजना में अनुसूचित जाति के हुनरमंदों की तलाश हेतु राज्य के अनुसूचित जाति छात्रावास के अधीक्षकों को मास्टर ट्रेनर नामित किया गया है। इस योजना में समाज कल्याण विभाग ने योजना का लाभ देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। पी०एम० अजय योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों का समूह / कलस्टर रूप में परियोजनाएं तैयार या कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कमरा न०-63, विकास भवन, ककोर मुख्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।