न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में पति और सास को किया दोषमुक्त

पांच साल पुराना सहायल थाना क्षेत्र का मामला
ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, सिटी रिपोर्टर अनुज यादव औरैया।
औरैया। 5 साल पुराने सहायल थाना क्षेत्र के एक दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पति और सास को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार कानपुर देहात के गांव कमलापति पुरवा थाना मंगलपुर निवासी अशोक कुमार ने 20 मार्च 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी लड़की नीता की शादी 29 जनवरी 2016 को सहायल थाना क्षेत्र के गडेवा गांव निवासी मनीष कुमार के साथ हुई थी।
वादी को सूचना मिली कि उसकी लड़की नीता ने जहर खा लिया है, और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के मामले में पति सास व ससुर के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ चार्ज शीट प्रस्तुत की। मामले का विचारण सत्र न्यायालय में चला। न्यायालय में मुकदमे के विचारण के दौरान ससुर बृज किशोर की मृत्यु हो गई। पति मनीष कुमार अभी तक जेल में बंद है, जबकि सास जमानत पर रिहा हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह चौहान ने पैरवी की और साक्ष्य में यह सावित करने में सफल हुए की मृतिका की मृत्यु बुखार की दवा की जगह धोखे से कीटनाशक खेतों में डालने वाली दवा खा लेने से हुई है। ससुराली जनों का नवविवाहिता की मौत में कोई हाथ नहीं है। उधर अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता में आरोपितों को कड़ी सजा देने की बहस की दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने मुकदमे के आरोपित पति मनीष कुमार और सास को दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया। निर्णय सुनाए जाने के साथ जेल में बंद पति मनीष कुमार की रिहाई का आदेश भी भेजा गया है।