उत्तर प्रदेशलखनऊ

जन जागरण समिति ने अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

जीटी-70017 राम प्रकाश शर्मा ब्यूरोचीफ औरैया।
20 मार्च 2023

ककोर,औरैया

बालिग होते ही माता-पिता एवं अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह करने वाले कानून में विवाह करने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष किए जाने की मांग को लेकर, जन जागरण समिति द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत को संबोधित पांचवाँ ज्ञापन आज अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एमपी सिंह जी को सौंपा गया।
समिति के प्रदेश अध्यक्ष महेश पांडे ने बताया कि भारतीय समाज का कोई भी नागरिक यह नहीं चाहता कि उस उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके बच्चे शादी करें लेकिन फिर भी इस देश में माता-पिता को घुट-घुट कर जीने को मजबूर करने वाला यह कानून लागू है, जैसे ही बच्चा बालिग होता है। वह अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपने जीवन के रास्ते चुनने को, कानूनी रूप से स्वतंत्र हो जाता है माता-पिता अभिभावक की मर्जी के विरुद्ध स्वयं, निर्णय लेने के बाद फिर चाहे उनके साथ श्रद्धा बालकर की तरह उनके 36 टुकड़े किए जाएं या फिर उनसे वेश्यावृति करवाई जाए या फिर उनसे दूसरे के घरों के जूठे बर्तन धुलाई जाएं या फिर भरण-पोषण के लिए कोई अन्य कार्य उनसे करवाये जाए उनके शोषण को रोकने के लिए एवं उनका सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं अतः अपनी मर्जी से माता-पिता एवं अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह करने की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष कर दी जाए ताकि बच्चे पूर्ण परिपक्व होने पर अपनी मर्जी का रास्ता चुन सकें। 18 वर्ष की उम्र में बच्चों के अंदर पूर्ण समझ विकसित नहीं होती है। इसलिए इस की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष की जाए ज्ञापन देते समय महेश पांडे, राम नाथ त्रिपाठी, अरुण कुमार त्रिपाठी पूर्व प्रधानाचार्य, आलोक दुबे, श्री नारायण मिश्र, राम कृपाल दीक्षित, बलराम, सुरेश चंद्र, राधे श्याम, दया शंकर निषाद, राम स्वरूप, भानु प्रकाश निषाद, विनय तिवारी, अनूप सिंह, अहिवरन सिंह भदोरिया, भानु प्रकाश मिश्र, अशोक दीक्षित, राम नरेश, बरजोर सिंह यादव, दंगल सिंह भदौरिया, अरुण पांडे, एडवोकेट सुरेश सिंह राजावत, श्याम बाबू शर्मा, आनंद प्रकाश मिश्र, प्रवीण राजपूत, अनिरुद्ध दुबे, ओमजी पांडे, सुनील राजपूत, पंकज राजपूत, केशव त्रिपाठी आदि रहे।

Global Times 7

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