26अगस्त 2021से31माचं तक पंजीकृत करे आवेदन
दुर्घटना में मृत एवं दिव्यांग हुए कामगारों के आश्रित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में अनुग्रह धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करें आवेदन
ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात
कानपुर देहात
भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत ई-श्रम कार्डधारकों को दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इसके लिए दुर्घटना में मृत कामगारों के आश्रितों को आवेदन पत्र कार्यालय सहायक श्रमायुक्त कानपुर देहात में प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत आवेदन पत्र सही पाये जाने पर ई-श्रम कार्ड धारक को दुर्धटना में मृत्यु होने की दशा में दो लाख रूपये की धनराशि मृतक के आश्रितों को दिलायी जायेगी। वहीं दुर्घटना में दोनों आंख, हाथ या पैर से दिव्यांग होने पर भी भारत सरकार की ओर से 02 लाख तक की धनराशि दी जायेगी। आंशिक रूप से चोटिल / दिव्यांग होने पर एक लाख रूपये तक की आर्थिक मदद का प्रावधान है। उपरोक्त जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि ऐसे असंगठित कर्मकार जो ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत थे, उस अवधि में वह आयकरदाता या फिर ईपीएफओ, ईएसआई के सकिय सदस्य न रहे हों, तो वह योजना के लिए पात्र होगे। योजना के संबध में किसी भी जानकारी के लिये कार्यालय सहायक श्रमायुक्त कानपुर देहात में सम्पर्क किया जा सकता है। सम्बन्धित ई-श्रम कार्ड धारक इसके लिये मोबाइल नम्बर 8853384179 पर सम्पर्क कर सकते है..