उत्तर प्रदेशलखनऊ

शिविर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस विषय पर आम जनमानस को दी गई जानकारी।


हरदोई।
GT70011
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जनपद हरदोई के विकास खण्ड हरियावां के ग्राम ग्राम पंचायत पेंग के सचिवालय में आयोजन किया गया। शिविर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस विषय पर आम जनमानस को जानकारी दी गई। लीगल एड क्लीनीक लीगल एडवाइजर फरहान सागरी ने जानकारी देते हुये बताया कि इस योजना के अंतर्गत कोविड के समय अपने माँ- बाप खोने वाले बच्चों को प्रति महीने 4 हजार रुपये, 3 महीने में किश्तों के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

बाल सेवा योजना के तहत शादी योग्य होने पर लड़कियों को 1,01,000 रुपयों की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। जिन बच्चों ने कोरोना के कारण अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया है उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिला विधिक द्वारा दी जाने वाली निशुल्क सेवाओं एवं मई माह में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम विकास अधिकारी अमित कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि मजदूर दिवस मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनियाभर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस को लेबर डे, श्रमिक दिवस या मई डे के नाम से भी जाना जाता है। हर मजदूर से प्रतिदिन 8 घंटे ही काम लिया जाएगा ग्राम प्रधान पति अशोक कुमार, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश यादव। पीएलवी कीर्ति कश्यप, श्यामू सिंह, कमलेश कुमार, रिंकू, ललित कुमार गुप्ता सहित ग्राम वासी शिविर में उपस्थित रहे।

Global Times 7

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