प्रत्येक महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार -संजय कुमार सिंह

ग्लोबल टाइम्स -7 डिजिटल न्यूज नेटवर्क तहसील रसड़ा सुनील कुमार
रसड़ा (बलिया)अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन शुक्रवार को अपराहन बारह बजे तहसील सभागार में तहसीलदार संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मनाया गया।इस कार्यक्रम में सौ से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी मीनाक्षी आर्या सहित पैरा लीगल वालंटियर उपस्थित रहे।
तहसीलदार संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक महिला को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है ।वह पिता और पति की संपत्ति में बराबरी की हिस्सेदार हैं ।रात में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ।पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यौन उत्पीड़न की स्थिति में नाम सार्वजनिक न करने का भी उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त है ।उन्हें पुरुषों के समान पारिश्रमिक पाने का अधिकार है।

उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से खड़ा होने का संदेश दिया और कहा कि अपने बच्चियों को स्वालंबन की राह दिखाएं क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आने पर हुए वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगी, उन्हें सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चियों के वस्त्रों पर ध्यान दिया जाए और उन पर अच्छे संस्कार डाले जाएं ।उन्होंने कहा कि भारतीय नारियां अपने सम्मान और ज्ञान के लिए विख्यात थी। आज लोगों का वैवाहिक जीवन कटु होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं ।उन्होंने बताया कि अपने प्रशासनिक जीवन के अनुभव में उन्होंने पाया की जब वे बैरिया में तहसीलदार थे तो दोकटी थाना क्षेत्र से 90 लड़कियां अपने घरों से फरार थी। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता में आपसी विवाद है। पिता शराब पीते हैं और मां का चाल- चलन ठीक नहीं है। इसकी वजह से कई लड़कियां घर से भागी थी । कई लड़कियों को ऊंचे ख्वाब दिखा कर लड़कों ने भगाया था।उन्होंने बताया कि विदेशों में यह पाया गया कि 13 वर्ष कुंवारी कन्या गर्भ धारण कर रही हैं । वहां बहुत सारे शोध किए गए और इस पर अंकुश लगाया गया। उन्होंने कहा कि समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने अपनी भाभी के सती होने पर सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए समाज सुधार का काम किया था।
पैरालीगल वालंटियर श्याम कृष्ण गोयल ने बताया की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समिति का गठन संसद में पारित कानूनों के तहत किया गया है। जिसमें महिलाओं , बच्चों, विकलांगों, अनुसूचित जाति- जनजाति के लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।
कार्यक्रम में मुख्य सेविका संगीता सिंह, शताब्दी देवी ,बंदना राय, गायंती एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चंदा देवी, गायत्री, इंदू सिंह, मंजू गुप्ता, माला पांडे ,मीरा ,जया, गीता, सरिता, चंदा ,नीलम सिंह आदि उपस्थित रहे।पैरा लीगल वालंटियर सर्वश्री विवेकानंद तिवारी ,गोपाल जी, परविंदर शर्मा, श्रीमती मीना अग्रवाल, अशोक शर्मा, नमो नारायण यादव ,विनोद शर्मा , जयप्रकाश यति, राजेश शर्मा उपस्थित रहे। अंत में सभी आगंतुक अतिथियों का पराविधिक स्वयंसेवक श्याम कृष्ण गोयल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।