उत्तर प्रदेशलखनऊ

सदर विधायिका,डीएम व एसपी ने रैली को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलाये जा रहे अभियान सड़क सुरक्षा माह की हुई शुरुआत

ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, समाचार संपादक डॉ धर्मेंद्र गुप्ता औरैया, उत्तर प्रदेश।

औरैया। यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलाये जा रहे अभियान सड़क सुरक्षा माह को सफल बानाने के उद्देश्य से अनन्तराम टोल परिसर से मुख्य अतिथि सदर विधायिका गुड़िया कठेरिया, जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने संयुक्त रूप से जागरूकता वाहन रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई और अवाहन करते हुए कहा कि मोटर साइकिल चलाते समय हेलमेट और कार में सीटबैल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।


सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने सड़क सुरक्षा अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर कहा कि सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति की मदद बेहिचक करे, क्योंकि अब मदद पहुचाने वाले व्यक्ति की किसी भी प्रकार की पुलिस अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा पूछताछ नही की जायेगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही सड़क दुघर्टनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। यातायात सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलायें। ओवरस्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर चालक का ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है, जिससे दुर्घटनाऐं होती है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नैवीगेशन को छोड़कर अन्य किसी कार्य हेतु कदापि न करें। नींद, नशा अथवा थकान की स्थिति में वाहन न चलायें। ऐसा करने पर आप स्वयं दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे होते हैं। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करना आत्महत्या के बराबर है जो कि कानूनन अपराध है।
पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करें। आपकी छोटी सी मदद उस व्यक्ति का जीवन बचा सकती हैं। भारत सरकार द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले नेक व्यक्ति/गुड सेमेरिटन के लिए रू. 5 हजार/- का पारितोषिक भी निर्धारित किया गया है। दोपहिया वाहन चलाते समय सदैव बी०आई०एस० मानक संख्या-4151 गुणवत्ता का हेलमेट अनिवार्य रूप से लगायें एवं पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनायें। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोपहिया वाहनों में मॉडिफाईड साइलेंसर लगाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। ऐसा करने पर आपके वाहन का पंजीयन निरस्त हो सकता है। एआरटीओ रिहाना बानो ने कहा कि वाहन चालक समय-समय पर अपने आंखें चेक करायें। सवारी गाड़ियों पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी रखना अनिवार्य है। रात में पीछे की प्लेट पर नम्बर दूर से पढ़ने हेतु रोशनी अनिवार्य हो। गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम के विरूद्ध है। वैध परमिट ड्राइविंग लाइसेन्स रजिस्ट्रेशन किताब और बीमा के कागजात सदैव अपने पास रखें। लापरवाही से वाहन न चलायें। लगभग 80 प्रतिशत दुर्घटनाऐं चालकों की गलती के कारण होती हैं। उन्होंने यातायात से संबंधित जागरूकता पम्पलेट वितरित किये। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अजीतमल अखिलेश कुमार, सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) प्रमोद कुमार,अभिषेक यादव अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग,प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्निहोत्री, प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष कृष्ण मोहन उपाध्याय,महामंत्री अनूप मिश्रा,डा अरविंद कुमार शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

Global Times 7

Related Articles

Back to top button