गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 2 वर्ष के कारावास की सजा
न्यायालय ने उपरोक्त मामले में दोषी पर ₹5000 का लगाया अर्थदंड
ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 5 श्री बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी उपरोक्त मामले की सुनवाई
कानपुर देहात.. गैंगस्टर एक्ट के मामले में चल नहीं सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 5 ने अकबरपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धन पुरवा गांव के एक आरोपित को उपरोक्त मामले में दोषी मानते हुए उसे 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर ₹5000 का अर्थदंड लगाया है…
बताते चलें कि अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गोधन पुरवा गांव के रति पाल के खिलाफ 2019 में चोरी के कई मुकदमे दर्ज होने के कारण अकबरपुर तथा शिवली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की थी वर्तमान समय में उपरोक्त मामले की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट श्री वाकर शमीम रिजवी की कोर्ट संख्या 5 में चल रही थी . ..
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि उपरोक्त मामले में गवाहों के बयानों व मुकदमे के साक्ष्यों के अनुशीलन के साथ ही दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित संजय कुमार को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर दोनों मामलों में 5– 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है
श्री भदौरिया ने आगे बताया कि जुर्माना की धनराशि न अदा करने पर संजय कुमार को 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं