उत्तर प्रदेशलखनऊ

स्थायी लोक अदालत कानपुर देहात के लिये एक सदस्य की आवश्यकता के लिये नियुक्ति


ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
18 अगस्त 2022
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात द्वारा संचालित स्थायी लोक अदालत, कानपुर देहात न्यायालय में पांच वर्ष के लिये एक सदस्य की आवश्यकता है जो जनउपयोगी सेवाआें यथा यात्रियों अथवा माल को वायु, सड़क या जल मार्ग से लाने, ले जाने के लिये परिवहन की आपूर्ति, सार्वजनिक सफार्इ प्रणाली, चिकित्सा या दवाखाने की सेवाये, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों या अावास आैर भू-संपदा सेवाये जिन्हे जनहित में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना कर जनउपयोगी सेवाये घोषित किया गया है से संबंधित विवादों का यथासंभव सुलह समझौता के अाधार पर निवारण किये जाने हेतु उन्हे स्थायी लोक अदालत की परिधि में लाया गया है। यदि एेसे व्यक्ति जो अपना योगदान उक्त एेसी जनउपयोगी सेवाआे के संबंध में पर्याप्त/यथोचित अनुभव हो, एेसे व्यकियों के नाम व वैयक्तिक विवरण दिनांक- 30.08.2022 सायं 04 बजे तक कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात में स्वयं जमा कर सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक से भी उक्त तिथि तक भेज सकते है। उक्त नियत तिथि के पश्चात कोर्इ रजिस्टर्ड डाक नहीं ली जायेगी। अतः यह भी सूचित करना है कि इसी स्थायी लोक अदालत में पेशकार का पद रिक्त है जिनका चयन पाँच वर्ष के लिये किया जाना है। इस पद के उम्मीदवार व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो चुके है जिसकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो एेसे व्यकि अपना नाम व वैयत्तिक विवरण दिनांक-30.08.2022 तक कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात में उपलब्ध करा सकते है।

Global Times 7

Related Articles

Back to top button