उत्तर प्रदेशलखनऊ

मथुरा नगर निगम द्वारा 25 नवंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन करेगा

Praveen mishra
GLOBAL TIMES-7 NEWS
Mathura (up)

मथुरा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन तैयारी जोरों पर । यह सामूहिक विवाह सम्मेलन 25 नवंबर को संपन्न होगा इस सम्मेलन में 25 जोड़ों को विवाह सूत्र में बांधा जाएगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्ते रखी गई है। कन्या के अभिभावक मूल रूप से जनपद के निवासी होने चाहिए। गरीब दिव्यांग माता पिता एवं स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग की कन्याओं को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह के लिए वर्ग की आयु 21 वर्ष एवं की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयु के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र आधार कार्ड एवं जन्म प्रणाम पत्र देना अनिवार्य है।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 200000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। गरीब कन्या, विधवा, परित्यागा एवं तलाकशुदा जिसकी कानून प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो आवेदन कर सकती हैं। शासनादेश को पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के लिए समस्त राजस्व निरीक्षको को अपने अपने क्षेत्र के आवेदनों की जांच कर 1 सप्ताह के अंदर वर वधु को सूचित करने के निर्देश नगर आयुक्त अनुनय झा द्वारा दिए गए हैं।
सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्य में किसी प्रकार की शीथलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी राजस्व निरीक्षकों को इसके लिए निर्देश किया जा चुका है।
शिव कुमार गौतम, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

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