जानलेवा हमले के दोषी को 10 साल का कारावास
अयाना थाना क्षेत्र के 18 साल पुराने मामला, 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा
ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, समाचार संपादक डॉ धर्मेंद्र गुप्ता औरैया, उत्तर प्रदेश।
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन श्रीवास्तव नले अयाना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर देने के दोषी को 10 साल की सजा से दंडित किया है। यही नहीं दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि गांव कानपुर देहात के थाना मंगलपुर के कसबा राजपुर निवासी वादी राम मिलन पुत्र ज्ञान सिंह ने रिपोर्ट लिखाई कि वह 25 सितंबर 2004 को मेरे परिवार का सदस्य व मेरे गांव निवासी पिंटू पुत्र देवेंद्र सिंह राजपूत नौकरी दिलाने के बहाने उसे कसबा मुरादगंज साथ लेकर आया था। जहां रोशनपुर जाने वाली बंबी पर वादी को खड़ा कर शौच क्रिया का बहाना बनाकर पिंटू चला गया। तथा थोड़ी देर बाद वापस शाम लगभग सात बजे आया और जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। जो कि वादी की पीठ में लगा। घायलावस्था में ही वह थाने पहुंचा तथा रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त पिंटू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश पीएन श्रीवास्तव की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। बचाव पक्ष ने कहा कि मामले में केवल घायल वादी की ही गवाही है, अत: उसे निर्दोष घोषित किया जाए। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे प्रथम पीएन श्रीवास्तव ने अभियुक्त पिंटू उर्फ मुखराम को जानलेवा हमले का दोषी माना व उसे 10 साल के कठोर कारवास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अधिरोपित अर्थदंड में से 20 हजार रुपये वादी पीडि़त राम मिलन को प्रतिकर के रुप में प्रदान करने का भी आदेश किया। सजा पाए पिंटू को जिला कारागार इटावा भेज दिया है।