उत्तर प्रदेश

यातायात नियमों का पालन कराने के लिए संबंधित की जिम्मेदारी की जाये निर्धारित 

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*ओवरलोडिंग तथा अवैध रूप से संचालित वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर करें प्रवर्तन कार्य*

*सड़क दुर्घटनाओं को किया जाए ऑडिट किस कारण और कैसे हुई दुर्घटना कैसे इसे बचाया जा सकता था*
*जीटी 7 डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क टीम औरैया, प्रदेश हेड संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता। 28 मार्च 2025*
*#औरैया।*  28 मार्च शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ० इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी संबंधित अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यातायात नियमों का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्य करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें जिससे दुर्घटनाओं पर रोक लगे और आमजन का जीवन बच सके। जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात नियमों के लिए सतत जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। उन्होंने जालौन चौराहे पर विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए भी कार्यवाही करने को कहा जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाओं को रोका जा सके। उन्होंने सरकारी कर्मचारी को हेलमेट लगाने के भी निर्देश दिए।                                                .उन्होंने सभी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिए कि जालौन चौराहा व जेसीज चौराहा को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 04 अप्रैल से अभियान चलाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसके लिए पूर्व से ही प्रचार-प्रसार किया जाए । उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को  दिबियापुर पुल को 15 अप्रैल तक यातायात सुचारू करने व विभिन्न स्थानों पर हाईगेज लगाने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि पेट्रोल पंप मालिकों  के साथ बैठक कर नो हेलमेट न पेट्रोल के लिए जागरूक करना सुनिश्चित करें साथ ही पेट्रोल पंपों का सतत रूप से निरीक्षण भी किया जाए। उन्होंने ओवरलोडिंग एवं अवैध खनन को रोकने के लिए एसडीएम, आरटीओ एवं खनन अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर प्रवर्तन कार्य करते हुए अवैध वाहनों पर रोक लगाई जाए साथ ही जागरूकता के लिए हेड बिल वितरण भी किए जाएं। उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया कि  रोड के किनारे मोरम,  बालू ,गिट्टीआदि के ढेरों को हटाना सुनिश्चित करें। जिससे होने वाली दुर्घटना पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने एनएचएआई को निर्देशित किया कि टोल गेट पर एंबुलेंस/ क्रेन की संख्या को बढ़ाया जाए। जिलाधिकारी ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को रोडवेज बसों को नीचे उतरने के लिए रैम्प बनवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बिना परमिट के वाहनों पर संचालन पर रोक लगाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने एआरएम को निर्देशित किया कि मुख्य मार्ग पर कोई भी रोडवेज बस खड़ी न की जाए अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में क्षेत्राधिकारी सदर,  सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुधेश तिवारी, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग अमर सिंह, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहें।

Global Times 7

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