उत्तर प्रदेश

जीएसटी जमा करने पर बकायेदारों को मिलेगी ब्याज और जुर्माने में छूट

*जीटी-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क टीम औरैया, कानपुर मंडलब्यूरो रिपोर्ट, रामप्रकाश शर्मा। 20 फरवरी 2025*
*#औरैया।*  जिले के व्यापारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। शासन ने एमनेस्टी योजना शुरू की है। इसमें वित्तीय वर्ष 2017 से 2020 तक का बकाया जीएसटी जमा करने पर ब्याज व जुर्माना में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।
      यह जानकारी असिस्टेंट कमिश्नर शिव शंकर चौरसिया ने व्यापारियों को दी। बुधवार को ककोर स्थित कार्यालय पर व्यापारियों को जानकारी देते हुए शिव शंकर ने बताया कि यह योजना केवल तीन साल के टैक्स बकायेदारों के लिए है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 व 2019-2020 में जिन व्यापारियों के विरुद्ध कर की बकायेदारी है। उन्हें इस स्कीम में मिलने वाली छूट का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने वाले बकायेदारों के लिए 21 मार्च 2025 तक कर अदायगी की शर्त रखी गई है। जो भी व्यापारी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।इस मौके पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय सचिव अनुराग अग्रवाल, धर्मेंद्र सिंह, पंकज गर्ग, प्रदीप अग्रवाल मौजूद रहें।

Global Times 7

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