नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास

50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया
जीटी-70017, राम प्रकाश शर्मा ब्यूरोचीफ औरैया।
30 अक्टूबर 2023
#औरैया।
अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम के निर्देशन में औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्तगण सोनू उर्फ प्रदीप पुत्र प्रेम सिंह व भोले उर्फ सत्यम पुत्र रामपाल निवासीगण नगला अधियारी थाना फफूंद जनपद औरैया को धारा 376डी/323 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना फफूंद व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्मी को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा सुनाया गया 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000/- रूपये का अर्थदंड भी लगाया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 अनिल पाण्डेय द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र में मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फफूंद पुलिस टीम,पैरोकार मु0आ0 रघुवीर प्रसाद एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा डीजीसी (दाण्डिक) , जितेन्द्र सिंह तोमर एवं मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपियों को सोमवार को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम औरैया मनराज सिंह द्वारा 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।