उत्तर प्रदेशलखनऊ

सदर पूर्ति निरीक्षक के औचक निरीक्षण में 39.75 कुं.राशन मिला कम,दुकान संचालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत

सरकारी कोटे के राशन में हेराफेरी करने पर बहेडा नसेनिया कोटेदार के खिलाफ अपर जिलाधिकारी के निर्देशन में आवश्यक वस्तु अधिनियम के‌ तहत पुर्ति निरीक्षक अनुज कुमार ने दर्ज कराई एफआईआर !

ग्लोबल टाईम्स 7
न्यूज नेटवर्क
संवाद दाता
प्रभाकर अवस्थी

कानपुर,
28 सितम्बर ।

प्रदेश सरकार द्वारा गरीबो को मिलने वाले राशन में कोटेदारों के द्वारा निरंतर घटतौली, राशन ब्लैक आदि अनिमितताओ के चलते प्रसाशन निरंतर एवं कसौटी कर रहा है । जिससे राशन लाभार्थी को सरकारी राशन प्राप्त हो सके ।
विगत दिन जिलाधिकारी के निर्देशन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अजय कुमार गौतम के मार्गदर्शन में जिलापूर्ति अधिकारी राकेश कुमार के परर्वेक्षण में एक जांच टीम पूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार के नेतृत्व में गठित की गई । निर्देशित किया गया राशन कोटेदार की दुकान में अनिमियता पाए जाने पर की बड़ी कार्यवाही में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाए ।
ततक्रम में सदर पूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार द्वारा थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि शिकायत बावत अपर जिलाधिकारी (नाआ) द्वारा निर्देशित किये जाने पर पूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार के नेतृत्व में गत 23 सितम्बर को अपरान्ह 03 बजे ग्राम पंचायत बहेड़ा नसेनिया विकासखण्ड कल्याणपुर के उचितदर विक्रेता अशोक कुमार की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया । जाँच के समय विक्रेता व उनके पुत्र पुनीत उपस्थित रहे । विक्रेता के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किये जाने पर 106 बोरी चावल (मात्रा लगभग 53.00 कु०) पाया गया ।
आनलाइन सितम्बर न राशनकार्ड मैनेजमेण्ट सिस्टम तथा विक्रेता की ई-पास मशीन के अनुसार विक्रेता के पास माह 2023 में आवंटन के सापेक्ष 23 सितम्बर 2023 तक वितरण के उपरान्त अन्त्योदय योजना का गेहूँ 0.38 कु0 व चावल 1.09 कु0 एवं पात्र गृहस्थी योजना का गेहूँ 0.14 कु0 एवं चावल 0.05 कु० तथा माह अगस्त 2023 का विक्रेता का अवशेष स्टाक अन्त्योदय योजना का गेहूँ 0.02 कु0 चावल 0.48 कु०, कुल नियमित खाद्यान गेहूँ 0.84 कु0 व चावल 2.07 कु0 होना चाहिए था । इसके अतिरिक्त विक्रेता की दुकान पर प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अन्तर्गत विगत माहों (नवम्बर 2022) की उठान व अवशेष के रुप में गेहूँ 0.54 कु0 व चावल 89.30 कु0 उपलब्ध होना चाहिए था । इस प्रकार विक्रेता की दुकान पर गेहूँ 1.38 कु0 व चावल 91.37 कु० स्टाक में होना चाहिए था । इसके अतिरिक्त विक्रेता के स्टाक में माह सितम्बर 2023 की अवशेष चीनी 15 किलोग्राम होना चाहिए थी । उचित दर दुकान पर जाँच के समय मौके पर चीनी 15 किलोग्राम गेहूँ 0:00 कु तथा चावल 106 बोरी (मात्रा लगभग 53 कु) पाया गया ।
इस प्रकार से विक्रेता की दुकान पर कूल गेहूँ 1.38 कु व चावले 38.37 कु0 कम पाया गया । जिससे प्रतीत होता है कि विक्रेता द्वारा उक्त खाद्यान का निजी स्वार्थ में उपयोग / काला बाजारी की गयी है । विक्रेता का यह कृत्य उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण के विनियमन) आदेश 2016 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय है ।
पुर्ति निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि
उक्त कोटेदार अशोक कुमार के खिलाफ जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत उचित दर विक्रेता अशोक कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना बिठूर में अभियोग पंजीकृत कराया है ।

Global Times 7

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