उत्तर प्रदेशलखनऊ

अकबरपुर ब्लॉक में आयोजित हुई ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्लाक टास्कफोर्स की बैठक।

ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात

कानपुर देहात

12 जून 2023

जनपद कानपुर देहात- जिलाधिकारी नेहा जैन के निर्देश के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी चन्द्र भूषण सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक-12.06.2023 को ब्लॉक सभागार में प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बैठक आहूत की गयी। संरक्षण अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ओझा द्वारा बैठक में एजेण्डा बिन्दु पर चर्चा करते हुये केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण जो मुख्य रूप से अनाथ, छोड़ दिए गए और आत्म-समर्पण करने वाले बच्चों के गोद दिलाने के लिए काम करती है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकना आदि के बारे मे बताया गया साथ ही महिला कल्याण विभाग से संचालित समस्त योजनायें जैसे प्रवर्तकता कार्यक्रम, फॉस्टर केयर योजना, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं को आर्थिक एवं कानूनी सहायता आदि के बारे मे बताया गया साथ ही आपातकालीन सेवायें जैसे 181,1090,112 ,1098,1076 आदि के बारे में भी जानकारी दी गयी। बाल विवाह पर चर्चा करते हुये कहा किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह में औपचारिक विवाह तथा अनौपचारिक संबंध भी आते हैं, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादीशुदा जोड़े की तरह रहते हैं। बाल विवाह, बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जिला समन्वयक रिचा तिवारी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ पर चर्चा करते हुये कहा गया कि बेटियाँ हर एक क्षेत्र में बराबर की सहभागिता निभा रही है लेकिन फिर भी समाज के कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण उन्हें वे अधिकार नहीं मिल पाते जो उन्हें मिलने चाहिए, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। समाज के कुछ क्षेत्रो में होने वाले इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बाल विवाह एवं दहेज मुक्त जिला बनाने हेतु शपथ दिलाई गई। अनामिका मिश्रा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) 2015 नियमावली 2016 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड द्वारा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण के विषय में, पाक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम 2012 के बारे में बताया गया। बैठक में बाल विकास परियोजना अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, थाने से महिला पुलिसकर्मी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक की महिलाये एवं पुरूष आदि उपस्थिति रहे।

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