उत्तर प्रदेशलखनऊ

नकली बीज किसानो को बिक्री करने पर की गई कार्रवाई

ग्लोबल टाइम्स-7
007
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात

कानपुर देहात

दिनांक 08.06.2023 को गोपनीय सूचना दी गयी थी कि कस्बा गजनेर में नकली बीज की बिक्री की जा रही है जिसके आधार पर विकासखण्ड सरवनखेडा के गजनेर कस्बे के लकडमंण्डी में आसिफ पुत्र मुन्ना बाबू के घर सुशील कुमार प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार पुखरायां, दिनेश कुमार एस.एम.एस. भोगनीपुर, प्रतिष्ठा यादव वरि0प्रा0सहा0 ग्रुप-ए एवं जिला कृषि अधिकारी डॉ उमेश कुमार गुप्ता के द्वारा छापा डाला गया। छापे के दौरान इनके मकान से धान बीज की प्रजाति 1121 के 5 क्रिग्रा के 88 पैकेट में 88 बैग (440.0 क्रिग्रा) तथा धान बीज की प्रजाति 1718 के 5 क्रिग्रा के पैकेट में 03 बैग (15.00 क्रिग्रा.) पाये गये। धान के पैकेट पर पैक्ड एण्ड मार्केटेड बीज कम्पनी अर्थ ग्रीन एग्रो प्रा0लि0 सी-12 एम.आई.डी.सी. क्षेत्र औरंगाबाद रोड जालना एम.एस.- 431203 अंकित है। पैकेट में किसी प्रकार का कोई टैग नही लगा है।, धान के दोनो प्रजाति 1121 एवं 1718 पर एक ही लाट सं0 0121 अंकित है। धान के दोनो प्रजातियों के एक-एक बीज नमूना ग्रहित किये गये। आसिफ के पास किसी भी प्रकार का बीज बिक्रय का लाइसंेस नही है। इनके द्वारा बीज अधिनियम 1966 के सेक्शन 06 एवं बीज नियत्रंण आदेश 1983 के सेक्शन 03 नियमों का उल्लघंन करते हुये उपरोक्त बीज रखा पाया गया। उपरोक्त अधिनियम एवं आदेश के उल्लघंन के कारण आसिफ के घर के एक कमरे में उक्त बीज रखके कमरा सील कर दिया गया। बीज क्रय के स्त्रोत के अभिलेख उपलब्ध न कराना बीज अधिनियम 1966 के सेक्शन 06 एवं बीज नियत्रंण आदेश 1983 के सेक्शन 03 नियमों का उल्लघंन है तथा जनपद के कृषको के साथ धोखाधडी है। जिलाधिकारी नेहा जैन कानपुर देहात द्वारा आसिफ पुत्र मुन्ना बाबू निवासी गजनेर कानपुर देहात के विरुद्ध आवश्यक अस्तु अधिनियम की 1955 की धारा 3/7 तथा आई.पी.सी. की धारा 420 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का अनुमोदन प्राप्त कर आज दिनांक 09.06.2023 को आसिफ पुत्र मुन्ना बाबू के विरुद्ध आवश्यक अस्तु अधिनियम की 1955 की धारा 3/7 तथा आई.पी.सी. की धारा 420 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गजनेर , विकास खंड सर्वनखेड़ा, कानपुर देहात में दर्ज करा दी गई।

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