उत्तर प्रदेशलखनऊ

नर्सरी के नाम से विख्यात भूमि पर अवैध रूप से मौरम बालू लाकर जमा करना नहीं हो रहा बंद खनन अधिकारी के रोके जाने बावजूद

ग्लोबल टाइम्स 7 डिजिटल न्यूज नेटवर्क संवाददाता शिव शंकर- 0014 मलासा भोगनीपुर कानपुर देहात

कानपुर देहात – भोगनीपुर से औरैया भार्ग पर चलकर नर्सरी के नाम से विख्यात पर अवैध रूप से मौरम (बालू) लाकर जमा करने के सम्बन्ध में हैं आईआरएस कि सन्दर्भ सं0

400 163230032793 23.3.23 को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार पर शिकायत करने पर अभी तक कोई कठोर कार्यवाही नही हुई है उक्त भूमि आरजी सं0 19 रकवा 12- 4390 हे0 मौजा खलासपुर तह0 भोगनीपुर कानपुर देहात में लक्ष्मीकान्त तिवारी नि0 अंगुरी भागीरथ व ओमनारायण नि0 असुुवापुर व आनन्द विहारी नि0 नन्हुआपुर एवं विष्णु कुमार उर्फ अतुल व्दिवेदी पुखरायां व्दारा चोरी से मौरम लाकर नर्सरी के बीच में और किनारे आड़ में मौरम जमा की जा रही है शीध्र अवैध मौरम खनन है जबकि उक्त प्रकरण भूमि पर न्यायालय शिविल जज भोगनीपुर में वाद सं0 103/017 प्रचलित है अमर सिंह पुत्र स्व0 सूबेदार रिटायर उपनि0 ग्राम लगड़ेपुर पो0 अमरौधा थाना भोगनीपुर जि0 कानपुर देहात मो0- 9455258081 हैं जब खनन अधिकारी कानपुर देहात ने आख्या में लिखा है कि उक्त आराजी पर शिकायत कर्ता का उपरोक्त व्यक्तियों के साथ भूमि विवाद से संबधित मुकदमा न्यायलय में विचाराधीन है (बालू /मौरम भण्डारण हेतु सछ्म स्तर जारी कोई वैद्य कागजात अभी तक किसी व्यक्तियों व्दारा अयोहस्ताछरी को उपलब्ध नहीं कराया गया है ।(बिना सछम स्तर से अनुज्ञा -पत्र प्राप्त किये उपखनिज का भण्डारण किया जाना अवैध भण्डारण की श्रेणी में आता है जो उ0 प्र0 खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के नियम – 3/13 (1) का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है ।अतः आराजी सं0 19 रकवा 2390 हे0 पर काविज उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अग्रस्तर विविध कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या सादर प्रेषित है ।

Global Times 7

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