उत्तर प्रदेशलखनऊ

प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर बीमित कृषकों को दिलाया जायेगा मुआवजा-जिलाधिकारी

ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात

कानपुर देहात

जिलाधिकारी नेहा जैन, कानपुर देहात द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय देखा गया कि दिनांक 30.04.2023 को जनपद में तेज हवाओं के साथ हुयी बेमौसमी वर्षा से कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिस पर उनके द्वारा उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात विनोद कुमार यादव को निर्देशित किया गया कि वह प्रभावित कृषकों से व्यक्तिगत फसल क्षति के आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार गठित टीम के माध्यम से सर्वेक्षण कराते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित कृषकों को हुयी फसल क्षति की क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के परिपालन में जनपद के बीमित कृषक भाईयों से अपील की जाती है कि यदि गेंहू की फसल मडाई से अवशेष है तथा कटाई के बाद 14 दिनो तक खेत में सूखने हेतु रखी गयी है एवं प्राकृतिक आपदा जैसे अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी आदि के कारण फसल/फसल उत्पाद को नुकसान हुआ है तो सम्बन्धित कृषक इसकी सूचना 72 घण्टे के अन्दर कार्यालय उप कृषि निदेशक, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी अथवा बीमा कम्पनी के टोल-फ्री नम्बर 1800-889-6868 अथवा 1800-200-5142 या विकासखण्ड स्तर पर राजकीय कृषि बीज भण्डार पर लिखित आवेदन पत्र के रूप में प्रस्तुत करें, जिससे नियमानुसार व्यक्तिगत सर्वेक्षण कराकर सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बीमित फसल को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान, बीमा कम्पनी द्वारा कराया जा सके। बीमा सम्बन्धी किसी भी प्रकार की समस्या एवं सुझाव हेतु जिला कृषि अधिकारी के मो0नं0 9260951598 पर सम्पर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते है।

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