उत्तर प्रदेशलखनऊ

जिले में “मिलावट से मुक्ति अभियान” के तहत की जा रही है कार्रवाईयां

ग्लोबल टाइम्स-7 डिजीटल न्यूज नेटवर्क
राजेन्द्र श्रीवास, देवास,म.प्र.

देवास, 14 मार्च 2023/ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल मध्यप्रदेश एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता के आदेशानुसार “मिलावट से मुक्ति अभियान” के अंतर्गत आम जनता को मिलावट रहित एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त हो इस हेतु जिला देवास में दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों मावा, पनीर, घी, दही एवं मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट की रोकथाम हेतु पिछले सप्ताह से सघन अभियान लगातार जारी है।
अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्रीमती निर्मला सोमकुंवर ने बताया कि अभियान के अंतर्गत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर, खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम द्वारा फर्म- बल्क मिल्क सेंटर (बी.एम.सी.) मिल्क पाईंट टोल टेक्स के पास नेवरी फाटा तहसील सोनकच्छ का निरीक्षण कर दूध का नमूना एवं फर्म- बालाजी दूध भंडार प्रगति नगर सोनकच्छ जिला देवास का निरीक्षण कर दूध का नमूना लिया गया। फर्म- दुग्ध शीत केन्द्र इंदौर भोपाल बायपास रोड सोनकच्छ से दूध का नमूना लिया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश वास्केल द्वारा माडर्न दूध डेरी कन्नौद से दूध का नमूना, एवं माँ नर्मदा दूध डेरी से दही एवं दूध के सर्विलेंस नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गये। नमूना जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगामी कार्यवाही की जावेगी। दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ शुद्ध एवं ताजे निर्माण कर ही विक्रय करें। सभी खाद्य कारोबारकर्ता दुग्ध संग्रहण केन्द्रों एवं चिलिंग सेंटर, फेरी से खाद्य पदार्थ विक्रेता/दूध विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य लायसेंस/पंजीयन लेकर ही व्यापार करें, बिना खाद्य लायसेंस/पंजीयन के व्यापार करते पाये जाने पर अधिनियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी। मिलावट से मुक्ति अभियान की कार्यवाही सतत् जारी रहेगी।

Global Times 7

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