उत्तर प्रदेशलखनऊ

घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद

अछल्दा थाना क्षेत्र का छह साल पुराना मामला,50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा

ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, जिला संवाददाता राम प्रकाश शर्मा औरैया।

औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने अछल्दा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व जाति सूचक गाली देेने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट लिखाई है। जिसमें बताया कि वह दो अप्रैल 2016 की रात में परिवार के साथ घर में सो रहा था। उसकी 17 वर्षीय पुत्री आंगन में चारपाई पर सो रही थी। रात के लगभग 12 बजे एक अज्ञात व्यक्ति दीवाल फांदकर उसकी पुत्री के पास आ गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर घर के सभी सदस्य जाग गए और घेर कर छेड़छाड़ करने वाले लड़के को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
पकड़े गए लड़के ने अपना नाम नितिन उर्फ रवि शाक्य निवासी रजपुरा थाना अछल्दा बताया। पुलिस ने छेड़छाड़, पॉक्सो व एससीएसटी एक्ट के उक्त मामले में कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट मेेंं चला। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ व जाति सूचक गालियां देने के आरोपी को कठोर दंड देने की बहस की। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त नितिन शाक्य उर्फ रवि शाक्य को पांच साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीडि़ता को चिकित्सीय व्ययों एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए अदा करने का भी आदेश कोर्ट ने जारी किया। सजा पाए नितिन शाक्य को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

Global Times 7

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