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अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति होने की दशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु फसल क्षति की सूचना 72 घण्टे के अन्दर देना अनिवार्य


ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
22 सितंबर 2022

उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 20.09.2022 से जनपद मे हो रही लगातार वर्षा से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिन बीमित कृषको की फसल को क्षति हुयी है उसकी सूचना सम्बन्धित कृषक को 72 घण्टे के अन्दर बीमा कम्पनी को उपलब्ध करानी होती है तभी उसकी फसल क्षति का व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं० 1800-889-6868 पर उपलब्ध कराने पर ही उनका दावा / शिकायत क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकार कर फसल की क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है। उप कृषि निदेशक द्वारा उपरोक्त के क्रम में अवगत कराया गया कि जनपद के समस्त विकासखण्डों पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि कार्यरत है, जिनका विवरण निम्नानुसार है,
बीमा कम्पनी के कर्मचारी अजीत कुमार 8076044002,955904254, विकासखण्ड सरवनखेड़ा, अमित यादव 9621776764, 8318549522, अकबरपुर, प्रवीन कुमार, 7398917188, मलासा, सत्यप्रकाश 9450850475,9792957149, अमरौधा, अनूप 6394433901 झींझक, अमित 6307127932, डेरापुर, महेन्द्र प्रताप 9918568088, सन्दलपुर, मोहित कुमार 9483292883 राजपुर, अभिषेक 7985259064 मैथा, सरवन 8090747140 रसूलाबाद, टोल फ्री नम्बर 1800-889-6868 व 1800-200-5142,
उपनिदेशक कृषि ने बताया कि कृषक बन्धु किसी भी प्रकार की समस्या हेतु उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी कानपुर देहात के मो0नं0 9260051598 पर भी सम्पर्क कर सकते है।

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