जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों ने किया उर्वरक बिकी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण!

जीटी-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क टीम औरैया, प्रदेश हेड संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता। 25 अक्टूबर 2024*
*#औरैया।* जिला कृषि अधिकारी शैलेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद में रबी वर्ष-2024-25 में कुल 126312 हे० क्षेत्रफल आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, राई सरसों, चना एवं जौ की फसल है। वर्तमान में जनपद में लगभग 19.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में बुवाई हो चुकी है। इन फसलों की बुवाई में नाइट्रोजनस उर्वरक जैसे यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक जैसे डी०ए०पी०,एस०एस० पी० एवं एन, पी०के० तथा पोटेशिक उर्वरक जैसे एम०ओ०पी० का प्रयोग सन्तुलित एवं संस्तुत मात्रा के अनुसार ही किया जाये जिससे फसलों को आवश्यक तत्व प्राप्त हो सके तथा उर्वरकों के असन्तुलित मात्रा में प्रयोग से होने वाले मृदा, वायु, एवं जल प्रदूषण के साथ लागत को भी को कम किया जा सके। .शुक्रवार को जिले में 2549 मै०टन डी०ए०पी०, 2010 मै० टन एन०पी०के०, 883 मै०टन एस०एस०पी०, 16553 मै०टन यूरिया और 440 मै० टन एम०ओ०पी० उपलब्ध है। साथ ही एच०यू०आर०एल० कम्पनी की 250 मी०टन डी०ए०पी० इटावा रैक प्वाइट से एक-दो दिन में प्राप्त होगी। इस प्रकार जनपद में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसका वितरण साधन सहकारी समिति एवं निजी उर्वरक बिकी केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। किसान भाई अपने नजदीकी साधन सहकारी समिति/निजी उर्वरक बिकी केन्द्र से आवश्यकतानुसार उर्वरक कय कर सकते हैं। यदि फिर भी किसी किसान भाई को कोई समस्या हो तो कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम न0-05683-299006 पर या लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता जनपद औरैया ने जनपद के समस्त सहकारी एवं निजी क्षेत्र के उर्वरक बिकी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी। उप जिलाधिकारी अजीतमल ने साधन सहकारी समिति चन्दनादयालपुर सिंह का निरीक्षण किया जिसमें 400 बोरी डी०ए०पी० का स्टाक पाया गया जबकि पॉस मशीन में 300 बोरी ही प्रदर्शित हुआ, जिसका कारण 100 बोरी डी०ए०पी० को एक्नॉलेज न किया जाना बताया गया जिसके सम्बन्ध में सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया। जिला कृषि अधिकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता जनपद औरैया द्वारा सहकारी संघ बेला, रोहित खाद भण्डार सहार, माँ शारदा खाद भण्डार सहार एवं कौशल ट्रेडर्स सहार के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी। यदि उर्वरक भण्डारण एवं वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक (नियत्रंण) आदेश 1985 व उर्वरक (संचलन) नियत्रण आदेश- 1973 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जनपद के समस्त सहकारी एवं निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि, कृषकां को उनकी जोत एवं फसल की संस्तुति के आधार पर ही उर्वरक का वितरण करें। यदि उर्वरक भण्डारण एवं वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक (नियत्रंण) आदेश 1985 व उर्वरक (संचलन) नियत्रण आदेश 1973 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।