अवैध असलाह रखने वाले अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास !

2,500 रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित
जीटी-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क टीम औरैया, प्रमुख संपादक डॉ० धर्मेंद्र गुप्ता।
20 मार्च 2024
#औरैया।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना बिधूना व मानीटरिंग/ पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते अवैध असलाह रखने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा सुनाया गया। जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व 2,500 रु0 के अर्थदंड लगाया।
दिनांक 21 अप्रैल 2009 को अवैध असलाह रखने के संबंध में थाना बिधूना पर मु0अ0सं0 96/2009 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम अभियुक्त मोहम्मद फरकान पुत्र मो0 इरफान निवासी कुदरकोट थाना बिधूना जनपद औरैया पंजीकृत किया गया। जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में आज दिनांक 20 मार्च 2024 को माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डी0/जे0एम0 बिधूना जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व 2,500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में अभियोजन अधिकारी अनूप सरोज व न्याया0 पैरोकार आ0 योगेश पाल का विशेष योगदान रहा।