हिट एंड रन कानून पर जनपद कानपुर देहात कई जगहों पर हुआ चक्का जाम

हिट एंड रन कानून का विरोध, हड़ताल पर ट्रक -बस ड्राइवर:कई राज्यों में चक्काजाम और प्रदर्शन; नए कानून में ₹10 लाख जुर्माना, 7 साल सजा
ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात
कानपुर देहात
देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।
वही जनपद कानपुर देहात मे कई जगहों पर हुआ चक्का जाम जहाँ पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद जमा से मिली लोगों को राहत झॉसी कानपुर नेशनल हाइवे पर रनिया,बारा भोगनीपुर व मुग़ल रोड राजपुर सिकन्दरा मे ट़क चालको ने किया नये क़ानून का विरोध वही
ट्रकों की हड़ताल से जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे
इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी।
भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बढ़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है।