रामजी पोरवाल मैसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर की दवाओं को अवमुक्त न करना ड्रग इंस्पेक्टर को पड़ा महगा
ड्रग इंस्पेक्टर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अदालत में तलब कर स्पष्टीकरण मांगा
औषधि निरीक्षक द्वारा न्यायालय के आदेश की गई अवहेलना
जीटी-70017, राम प्रकाश शर्मा ब्यूरो रिपोर्ट औरैया।
30 नवंबर 2023
#औरैया।
रामजी पोरवाल मैसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर औरैया मामले में ड्रग इंस्पेक्टर ज्योत्सना आनंद को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया ने न्यायालय में तलब कर स्पष्टीकरण देने का आदेश पारित किया। दवाओं को अवमुक्त नहीं करना ड्रग इंस्पेक्टर को महंगा पड़ा। इसी को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायालय में तलब किया है।
आपको ज्ञात हो की गत दिवस न्यायालय के आदेश 24 नवंबर 2023 के अनुपालन में औषधि निरीक्षक द्वारा न्यायालय के आदेश को न मानते हुए प्रार्थी की जनउपयोगी औषधि को निर्मुक्त न किए जाने के लिए निवेदन है, कि प्रार्थी मैसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर फूलगंज मैदान आलू मण्डी में जन उपयोगी दवाईयों की बिकी करता है, उसके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है। औषधि निरीक्षक द्वारा प्रार्थी की दुकान में रखी दवाईयों को सीज कर दिया था, जिस पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय में दवाईयां निर्मुक्त कराने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी की उक्त दवाईयों को माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सुन्दरमाई अम्बालाल देवाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात में पारित दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत औषधियों को निर्मुक्त करने के लिए आदेश दिया था। प्रार्थी द्वारा समय से न्यायालय में जो जमानत 25 लाख रुपए की मांगी गयी थी, उन समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते हुए न्यायालय ने औषधियों को निर्मुक्त करने का आदेश पारित करते हुए सम्बंधित औषधि निरीक्षक/थानाध्यक्ष औरैया को आदेशित किया था। लेकिन औषधि निरीक्षक द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2023 को उक्त आदेश को लेकर प्रार्थी के दुकान पर उपस्थित हुई और यह कहा कि मैं न्यायालय के आदेशो को नहीं मानती हूँ। दवाईयों को ऐसे ही निर्मुक्त नहीं कर दूंगी। प्रार्थी द्वारा अपने समस्त कागजातों को सम्बंधित औषधि निरीक्षक को दिखाया गया, लेकिन औषधि निरीक्षक द्वारा न्यायालय के आदेश को अनदेखा करके दवाईयों को निर्मुक्त नही किया गया। इसी के चलते उन्हें न्यायालय में तलब किया गया है।