जिला विधालय निरीक्षक के आदेश को हाई कोर्ट ने किया निरस्त।

ग्लोबल टाइम्स 7 न्यूज़ नेटवर्क जिला इटावा ब्यूरो चीफ बृजेश पोरवाल
इटावा-बीते कई दिनों से प्रधानाचार्या का निलंबन शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। शहर के सबसे पुराने कन्या विद्यालय तिवारी ज्वाला प्रसाद (आर्य कन्या इंटर कालेज) में प्रबंधक और प्रधानाचार्य में हुए विवाद के बाद प्रबंध समिति ने प्रधानाचार्या को उनके ऊपर अपनी उपस्थिति पंजिका में कूटरचित कर सफ़ेदा लगाकर एवं पेज चिपकाकर अपनी उपस्थिति में हेर फेर किया गया तथा माह जून जुलाई अगस्त 2023 का वेतन बिल बिना प्रबंधक एवं बिना सहायक लिपिक के हस्ताक्षर कर वेतन पारित करा लिया गया और सेवा पंजिका अपने पास रखने के एवं सरकारी धन के दुरुप्रयोग के संगीन आरोपों के तहत दिनाँक 09/09/23 को निलंबित कर दिया गया था।
जिसके क्रम में ज़िला विद्यालय निरीक्षक इटावा द्वारा निलंबन संबंधी आदेश दिनांक 20/09/23 को प्रथम दृष्ट्या ही आनन फानन में अमान्य कर दिया गया था।
जिसके विरुद्ध प्रबंध समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 03/11/23 को जिला विधालय निरीक्षक इटावा का आदेश दिनाँक 20/09/23 नियम विरुद् होने के कारण निरस्त कर दिया गया एवं पुनः जिला विधायल निरीक्षक को 8 दिसंबर तक निलंबन के अनुमोदन या अनुअन्मोदन पर विन्दु वार निर्णय करने का आदेश निर्गत किया गया जिससे 09/09/23 की स्थिति पुनः बहाल हो गई एवं प्रधानाचार्या श्री मती मनोरम रानी पुनः निलंबित हो गयी।