नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात
भोगनीपुर क्षेत्र में नौ साल पहले घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए अदालत ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा व अमित सिंह चौहान ने बताया कि भोगनीपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी भतीजी घर में सो रही थी। उसी दौरान पड़ोसी महेश कुशवाहा उर्फ पुत्तना घर में घुस आया और भतीजी से छेड़छाड़ करने लगा। उसके शोर मचाने पर आरोपित अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गया। परिवार के सदस्य घर में शिकायत करने गए तो आरोपितों ने गाली गलौज करते हुए धमकी देकर भगा दिया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे । जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पाक्सो श्री शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट में चल रही थी।शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित महेश कुशवाहा उर्फ पुत्तना को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है साथ ही सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।