राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु हुई प्री ट़ायल बैठक

जनपद न्यायालय में ऑर्बीट्रेशन एवं लघु वादों की विशेष लोक अदालत तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु हुयी प्री-ट्रायल बैठक
ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
17 जनवरी 2023
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों में श्री लालचन्द्र गुप्ता, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशानुसार दिनांक- 21 जनवरी 2023 को आरबीट्रेशन वादो के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत एवं दिनांक- 08 फरवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 तक लघु आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत आैर दिनांक- 11 फरवरी 2023 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण- निजेन्द्र कुमार द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैंक के अधिकारी, सूचना विभाग के अधिकारी व पत्रकार बन्धुओं, बी.एस.एन.एल. व बीमा कम्पनियों के साथ बैठक आहुत की गयी। जिसमें बैंक अधिकारी के साथ बैंक ऋण से सम्बन्धित वादों के अधिक से अधिक निस्तारण हेतु चर्चा हुयी तथा सूचना विभाग के अधिकारियों से इस बावत चर्चा हुयी कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना आमजन तक भलीभांति पहुंच सके। बैठक में बी.एस.एन.एल. व बीमा कम्पनी के अधिकारी अनुपस्थित रहे। आगामी लोक अदालत दिनांक11.02.2023 में आपराधिक शमनीय वाद, दीवानी राजस्व वाद, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, 138 एन.आर्इ. एक्ट, विद्युत चोरी वाद, नगर निगम वाद, वाटर टैक्स वाद, र्इ-चालान परिवहन विभाग से संबंधित विवादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जायेगा। आम जन-मानस आैर वादकारियों से अपील है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाए ताकि न्यायालय तथा अन्य विभागों मे लम्बित वादों का निस्तारण किया जाये, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाये। जनपद न्यायाधीश महाेदय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का जनमानस के बीच प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों।