उत्तर प्रदेश

जन्म मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन के अंदर कराएं -अश्वनी त्रिपाठी !

ग्लोबल टाइम 7 न्यूज नेटवर्क बकेवर से राहुल तिवारी‌
बकेवर-
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज श्वेता श्रीवास्तव के संयोजन में महेवा ब्लाक के ग्राम नगला कले में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम प्रधान विवेक यादव के द्वारा कराया गया।
उपरोक्त विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक स्वयंसेवक अश्वनी त्रिपाठी ने कहा कि किसी के भी परिवार में यदि कोई जन्म या मृत्यु होती है तो अधिकतम 21 दिनों के अंदर जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण अपने ग्राम पंचायत अधिकारी के यहां दर्ज कराएं क्योंकि 21 दिनों के बाद पंजीकरण कराने में आप लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

Alok Mishra

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