उत्तर प्रदेशलखनऊ

6 वर्षों से लंबित चल रहे मामले का हुआ फैसला, हुई आजीवन कारावास

ग्लोबल टाइम्स 7 डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क जिला इटावा ब्यूरो चीफ बृजेश पोरवाल

इटावा: जनपद में न्यायलय के एफ,टी,सी, प्रथम में वर्ष 2016 में धारा 498 A, 304 B,व 3/4 डीपी एक्ट के एक मामले का निस्तारण किया गया। जिसमे बीते वर्ष 2016 से विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे भरथना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुंअरा निवासी रंजीत कुमार पुत्र विजय बहादुर सिंह (उम्र 30वर्ष) को आजीवन कारावास के साथ 13000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कुंअरा निवासी रंजीत कुमार पुत्र विजय बहादुर सिंह तथा कृष्णा देवी उर्मिला देवी पत्नी विजय बहादुर सिंह उम्र लगभग 62 वर्ष बीते 6 वर्षों से एक मामले में वांछित चल रहे थे।
उपरोक्त मामले में न्यायालय के निर्णय अनुसार अभियुक्त रंजीत कुमार को दोष सिद्ध पाते हुए 3 वर्ष का कारावास व ₹3000 का जुर्माना तथा आजीवन कारावास व ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
वही सह अभियुक्ता कृष्णा देवी, उर्मिला देवी को आरोपित आरोपों सेसंदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।
आपको बताते चलें कि उक्त मामले की कुशल पैरवी न्यायालय के पैरोकार भरत सेंगर के द्वारा की गई थी।

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