कृषि विभाग द्वारा किसानों का पराली न जलाने की शपथ दिलायी गयी

पराली जलाने पर नहीं मिलेगा पी0एम0 सम्मान निधि का लाभ
ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
21 नवंबर 2022
जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम एवं बैठक में निरंतर अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी कुछ किसानों द्वारा फसल अवशेष/पराली को जलाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कृषकों को जागरूक करने के साथ-साथ दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही भी जा रही है । जिलाधिकारी नेहा जैन, कानपुर देहात के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा कृषकों को पराली न जलाने हेतु जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक कानपुर देहात विनोद कुमार यादव द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड रसूलाबाद एवं विकासखण्ड मैथा में दिनांक 21.11.2022 को उप जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखा कर प्रचार वाहन रवाना किये गये, जिनके द्वारा किसानों को पराली न जलाने हेतु जागरूक किया जा रहा है । जनपद में न्यायपंचायत स्तर पर कार्यरत कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों यथा प्राविधिक सहायक, बी0टी0एम0 एवं ए0टी0एम0 द्वारा किसानों के मध्य जा कर फसल अवशेष/पराली जलाने से होने वाली पर्यावरणीय क्षति, मृदा स्वास्थ्य एवं मित्र कीटों पर पडने वाले कुप्रभाव के सम्बन्ध में तथा पराली जलाने पर होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत करने के साथ ही कृषकों को पराली न जलाने की शपथ दिलायी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेषों को खेतो में सडा कर जीवांश खाद बनाने हेतु निशुल्क 24800 पूसा डिकम्पोजर का वितरण भी किया जा रहा है । दिनांक 20.11.2022 तक जनपद में 40 फसल अवशेष जलाने/पराली जलाने की घटनाऐं प्राप्त हुयी है, जिसपर नियमानुसार कार्यवाही कर रू 37500 अर्थदण्ड की वसूली की गयी है, शेष दोषी कृषकों को नोटिस जारी किया गया है तथा शीघ्र ही उनसे भी अर्थदण्ड की वसूली की जायेगी। उप कृषि निदेशक द्वारा समस्त कृषक उत्पादक संगठनों एवं जनपद के प्रगतिशील कृषकों से पराली को जलाने के स्थान पर निराश्रित गोवंश स्थलों पर दान करने अथवा कृषि विभाग द्वारा निशुल्क वितरित वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग कर जैविक उर्वरक के प्रयोग करने की अपील की गयी। उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन द्वारा जनपद में पराली दो खाद लो अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत किसान भाई गोशालाओं पर 2 ट्राली पराली देकर, 01 ट्राली की गोबर की खाद प्राप्त कर सकते है। उप कृषि निदेशक द्वारा किसानो से अपील की गयी कि फसल अवशेष/पराली कदापि न जलायें एवं बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा अन्य कृषि प्रबन्धन यंत्रों के कम्बाईन हार्वेस्टर से फसल कटाई कदापि न करायें, अन्यथा कम्बाईन हार्वेस्टर को सीज कर सम्बन्धित चालक के साथ-साथ कृषक का भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी तथा पराली/फसल अवशेष जलाने वाले कृषक को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा।