जिला कारागार में बन्दियों को Plea-Barganing एवं उनके अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
5 सितंबर 2022
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आज दिनांक 05.09.2022 को जिला कारागार में श्रीमती संगीता, सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के द्वारा बन्दियों को Plea-Barganing के बारे में विशेष जानकारियां दी गयी एवं उसके उपयोग के बारे में भी बताया गया कि कैसे Plea-Barganing सौदा अभिवाक् एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है इसके तहत आरोपी अपने अपराध को मर्जी से स्वीकार करता है दोनों पक्षों के बीच होने वाला समझौता न्यायालय की देख-रेख में होता है। समझौते के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी अपने गुनाह कबूल करता है आरोपी की सजा उस केस की न्यूनतम सजा से आधी या उससे भी कम कर दी जाती है Plea-Barganing की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें २-३ तारीखों में ही दोनो पक्षों के बीच समझौते के बाद मामले का निपटारा कर दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त सचिव महोदया द्वारा बन्दीगण की अन्य समस्याओं को सुना और जेल अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया।
उक्त शिविर में श्रीमती संगीता, सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पैनल अधिवक्तागण- डाॅ० प्रभा कुमारी यादव, आशीष मिश्रा एवं उपजेलर- शिवाजी सिंह एवं मिथलेश कार्यालय लिपिक श्री सुबोध कटियार तथा महिला व पुरुष बन्दीगण उपस्थित रहे।