कोविड से मृत्यु हुई हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन करें दाबा- एडीएम
ग्लोबल टाइम्स -7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, समाचार संपादक डॉ धर्मेंद्र गुप्ता औरैया, उत्तर प्रदेश।
औरैया 03 सितंबर 2022– अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने बताया कि मा० उच्चतम न्यालाय द्वारा रिट याचिका सं 539/2021 में पारित आदेश के अनुपालन में कोविड 19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक के निकटतम परिजन को आवेदन करने पर रु० 50,000/- की अनुग्रह सहायता राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है। यदि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु 20 मार्च 2022 से पहले हुई है तो ऐसी स्थिति में , मृतक के परिजन को 25 मार्च 2022 से 60 दिनों के अंदर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित अनलाइन या आफलाइन माध्यम से आर्थिक सहायता के लिए अपना दावा प्रस्तुत करना होगा।
कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु दिनांक 20 मार्च 2022 के बाद होने की स्थिति में मृतक के परिजन को मृत्यु की तिथि से 90 दिन के भीतर, आर्थिक सहायता के लिय अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। अत्यंत विषम परिस्थितियो के कारण उक्त निर्धारित अवधि में अनुग्रह धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में आवेदक जनपद स्तर पर गठित ग्रीवान्स रीडरेसल कमेटी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ग्रीवान्स रीडरेसल कमेटी अलग अलग प्रकरणों में तथ्यों के आधार पर यह निर्णय करेगी कि आवेदक की परिस्थितिया वास्तव में ऐसी थी कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका, तो ऐसे आवेदनों में धनराशि दिये जाने हेतु मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। फर्जी दावा प्रस्तुत करना , आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा दो वर्ष तक कारावास के साथ ही अर्थदंड भी है।






