जिला न्यायाधीश के निर्देशन में एक दिवसीय प्रशिक्षण

कार्यक्रम का हुआ आयोजन जीटी-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क कानपुर मंडलब्यूरो रिपोर्ट, रामप्रकाश शर्मा औरैया। 14 अप्रैल 2024 #औरैया। जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य के निर्देशन में रविवार को जनपद न्यायालय सभागार कक्ष में पैनल लॉयर व पैरा लीगल वालंटियर का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें इटावा जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के सम्बंध में जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज सीनियर डिवीजन स्वाती चन्द्रा ने यूटीपी के अन्तर्गत 14 बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 436ए, एनडीपीएस एक्ट की धारा 36ए के साथ संहिता की धारा 167 (2) (ए) (1) और (2) के तहत जमानत पर रिहा होने के पात्र बंदियों तथा बीमार व अशक्त बंदियों की रिहाई आदि के सम्बंध में गहन जानकारी दी। वहीं इटावा जिला कारागार के जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह भदौरिया ने बंदियों को जेल में दी जाने वाली सुविधाओं, बीमार बंदियों के लिए उपचार एवं 19 से 21 वर्ष की आयु के एवं सात साल के कम की सजा वाले ऐसे बंदी जो अपनी सजा का एक चौथाई भाग सजा काट चुके हैं। ऐसे बंदियों की रिहाई के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में पैनल लॉयर अनिल चतुर्वेदी एडवोकेट, कमलेश पोरवाल एडवोकेट, ज्योति एडवोकेट, पीएलवी लालता प्रसाद, राघवेन्द्र सिंह गौर, मीनाक्षी दुबे, पायल राठौर, किरन चौहान, सुधा गुप्ता, जुबली, रमनलाल, देवानंद, गोविन्द राजपूत, वेदप्रकाश, रविदत्त, रमन लाल, आले हसन, कार्यालय प्रभारी ऋषभ गुप्ता, दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे।