एससी किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को आजीवन उम्रकैद की सजा

अपहरण के सहयोगी को 3 वर्ष की कैद, सभी पर अर्थदंड भी लगाया
सदर कोतवाली क्षेत्र का 8 वर्ष पुराना मामला
जीटी-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क कानपुर मंडलब्यूरो रिपोर्ट, रामप्रकाश शर्मा।
28 फरवरी 2024
#औरैया।
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने कोतवाली क्षेत्र से करीब 8 वर्ष पूर्व एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म की दोषी कपिल गुप्ता को आजीवन कारावास वह 60 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। नाबालिग के अपहरण में सहयोग करने के दोषी अमित यादव व सुभाष दोहरे को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित भी किया गया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त घटना 8 वर्ष पूर्व की है। अनुसूचित जाति के वादी ने कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 25 मार्च 2016 की सुबह करीब 6:00 बजे शौच क्रिया के लिए गई थी। वह घर वापस नहीं आई, तब उसने गांव में जाकर लोगों से पूछा तो गांव के लोगों ने बताया कि उसकी लड़की एक लड़के के साथ जा रही थी। इस पर वादी ने वहां के लोगों से पूछा तो पता चला कि उसकी लड़की को तिलक नगर औरैया निवासी कमलेश गुप्ता का पुत्र कपिल गुप्ता वहला-फुसला कर ले गया है। कोतवाली में उसके खिलाफ एससी एक्ट, पाक्सो एक्ट एवं अपहरण के दोषी का नामजद मामला पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर कमल गुप्ता के विरुद्ध सभी उल्लेखित धाराओं व दुष्कर्म में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
यह मुकदमा विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम में चला। कोर्ट ने 25 नवंबर 2017 को सुनवाई के बाद अपहरण में सहयोग करने वाले दो आरोपी अमित यादव निवासी प्रतापपुर चौराहा शिकोहाबाद व सुभाष दोहरे निवासी बरदौली (अयाना) औरैया को धारा 319 के तहत तलब किया। एक अन्य सहयोगी राहुल की उपस्थिति नहीं होने के कारण कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2022 को उसकी पत्रावली पृथक करने का आदेश दिया। इस प्रकार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध यह मुकदमा चला। जिस पर बुधवार को निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने एससी किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को कठोर सजा देने की वहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकीलों ने उन्हें निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने मुख्य आरोपी कपिल गुप्ता निवासी तिलक नगर औरैया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं उस पर कुल 60 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। किशोरी के अपहरण के सहयोगी रहे अमित यादव व सुभाष दोहरे को 3-3 साल का कठोर कागावास व अर्थदंड क्रमस: 20 हजार व 10 हजार रुपए लगाया गया। वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश कोर्ट ने दिया।






