लखनऊ

09 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

संवाददाता प्रशांत राठौर, ग्लोबल टाईम्स 7 न्यूज नेटवर्क

बदायूँ : 08 फरवरी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ ने अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा दिनांक 09.03.2024 को समय पूर्वान्ह् 10ः00 बजे से माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, दीवानी, श्रम अधिनियम, विद्युत अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, राजस्व वाद, स्टाम्प वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों, वैवाहिक वादों, भरण-पोषण वादों, चकबन्दी वादों, एन0आई0 एक्ट से सम्बन्धित वादों, मोटर वाहन एक्ट वादों, उपभोक्ता फोरम आदि अन्य प्रकार के वादों को पारस्परिक समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा तथा बैंक लोन एवं दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग एवं नगर पालिका से सम्बन्धित एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन विवादों का निस्तारण भी अधिकाधिक संख्या में किया जायेगा।
उपरोक्त के क्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के विश्राम-कक्ष में दिनांक 07.02.2024 को समय अपरान्ह् 04ः30 बजे से समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ प्री-ट्रायल की बैठक आहूत की गयी जिसमें उपस्थित समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारण करने का प्रयास करें। ताकि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को आप सभी के सहयोग से सफल बनाया जा सके।

Alok Mishra

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