उत्तर प्रदेशलखनऊ

न्यायालय के आदेश से बाला जी मेडिकल स्टोर की दवाओं को निर्मुक्त किया गया

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया द्वारा औषधि निरीक्षक को न्यायालय में तलब कर दवाओं को निर्मुक्त करने का दिया गया था आदेश।

जीटी-70017, रामप्रकाश शर्मा ब्यूरो रिपोर्ट औरैया। 07 दिसंबर 2023

जीटी-70017 राम प्रकाश शर्मा ब्यूरो रिपोर्ट औरैया।
07 दिसंबर 2023

#औरैया।

शहर के एक मेडिकल स्टोर की रखी लगभग 22 लाख की दवाओं को औषधि निरीक्षक औरैया द्वारा सीज की कार्यवाही की गई थी, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दवाओं को निर्मुक्त कर दिया गया, और प्रतिष्ठान के मालिक को पुलिस की मौजूदगी में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सीज को खोलकर सारी दवाओं को सौप दिया गया।
बताते चले कि 24 नवंबर को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सीज की गई दवाओं को अवमुक्त करने का आदेश रामजी पोरवाल मैसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर के पक्ष में दिया था, लेकिन औषधि निरीक्षक औरैया, माननीय कोर्ट के आदेश को मनमाने ढंग से ले रही थी। वादी रामजी पोरवाल के अधिवक्ता पवन पोरवाल द्वारा दवाओं को अवमुक्त करने का आदेश समझाने के बाबजूद नही मान रही थी, इसी के एवज में अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में अवमानना का एक वाद माननीय न्यायालय मुख्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, कोर्ट की अवमानना में ड्रग इंस्पेक्टर औरैया को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए आदेश भी किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर से पूंछा गया था कि अभी तक दवाओं को अवमुक्त क्यों नही किया गया, इस सापेक्ष में तत्काल माननीय न्यायालय द्वारा कड़ा रुख अख्तियार कर दवाओं को अवमुक्त करने का आदेश औषधि निरीक्षक को दिया। कल बुधवार 6 दिसंबर 23 को दोपहर के समय माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार सहायक आयुक्त ड्रग कानपुर द्वारा एक टीम गठित की जिसमे ड्रग इंस्पेक्टर इटावा रजत कुमार, औषधि निरीक्षक ज्योत्सना आनंद द्वारा कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में दवाओं को अवमुक्त किया गया। इस संबध में दवाओं को अवमुक्त करने आए औषधि निरीक्षक रजत कुमार ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए समस्त दवाओं को अवमुक्त कर मैसर्स बाला जी मेडिकल स्टोर के मालिक रामजी पोरवाल को सौंप दिया गया है।

Global Times 7

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