पराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ करें कड़ी कार्यवाही जिला अधिकारी ने दिया निर्देश

कृषि विभाग, विकास विभाग के अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर कृषकों को करें जागरूक
ग्लोबल टाइम्स- 7 न्यूज़ नेटवर्क 0006
राकेश कुमार मिश्र
संवाददाता तहसील मैंथा
8 नवम्बर 2023
# शिवली
कानपुर देहात, जनपद में बढ़ रही पराली जलने की घटनाओं को संज्ञानित करते हुए जिलाधिकारी कानपुर देहात आलोक सिंह द्वारा कडा रूख अपनाते हुए राजस्व विभाग, विकास विभाग एवं कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों को प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण करके करके किसानों को जागरूक करने के साथ साथ पराली जलाने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया है जिसके अनुपालन में आज उप कृषि निदेशक रामबचन राम, द्वारा कयी गांवों का दौड़ा करते हुए कृषक जागरूकता अभियान के अन्तर्गत चौपाल लगा कर किसानों को पराली न जलाने हेतु जागरूक किया गया उपरोक्त अधिकारी द्वारा किसानों को अवगत कराया गया कि फसल अवशेष (पराली) जलाने से जहॉ एक ओर पर्यावरणीय क्षति, मृदा स्वास्थ्य एवं मित्र कीटों पर कुप्रभाव पडता है वही दूसरी ओर फसलों में अग्निकाण्ड होने की भी सम्भावना होती है, फसल अवशेष जलाने से मिट्टी के तापमान में वृद्धि होने से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत प्रभाव पडता है, मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट होते है जिससे जीवांश के अच्छी प्रकार से सडने में भी कठिनाई होती है, पौधे जीवांश से ही पोषक तत्व लेते है पराली जलाने से फसलों का उत्पादन भी कम होता है अतः पराली किसी भी दशा में न जलाये | उनके द्वारा किसानों को अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन द्वारा जनपद में पराली दो खाद लो अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत किसान भाई गोशालाओं पर दो ट्राली पराली देकर एक ट्राली की गोबर की खाद प्राप्त कर सकते है | सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फसल अवशेष जलाये जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए इसे दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा है तथा यदि किसी व्यक्ति द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटना घटित की जाती है तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा-24 एवं 26 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रुपये 2500/- प्रति घटना,दो से पांच एकड़ के लिए रुपये 5000/- प्रति घटना और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रु0 15000/- प्रति घटना की दर से अर्थदण्ड वसूले जाने का प्राविधान किया गया है | उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त उप जिलाधिकारियेां/खण्ड विकास अधिकारी/ कृषि विभाग के अधिकारियों /पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को पराली न जलाने हेतु जागरूक करने हेतु जनपद में गहन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा फसल अवशेष/पराली/कूडा जलाने वाले व्यक्तियों पर अर्थदण्ड एवं बिना एस0एम0एस0 के फसल तयकटाई कर रहे कम्बाइन मशीनों को सीज करने की कार्यवाही की जा रही है |