महिलाओं को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता- अश्वनी त्रिपाठी

ग्लोबल टाइम्स 7 न्यूज़ नेटवर्क रिपोर्ट
संजीव भदौरिया
लखना बकेवर
इटावा
जघन्य अपराधों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता
उपरोक्त बातें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर महेवा ब्लाक के ग्राम फतेहपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र पर विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए कही
उन्होंने कहा कि यदि किसी भी महिला को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो महिला पुलिस अधिकारी साथ में होगी और आपके निकटतम परिजन जैसे पति पिता पुत्र भाई आदि को लिखित में गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी
श्री त्रिपाठी ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत या कुकृत्य करने वालों को पास्को एक्ट के तहत कठोरतम सजा दिलाए जाने के बारे में भी जानकारी दी
कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान पूनम चौहान ने की इस अवसर पर उप स्वास्थ्य केंद्र की संचालिका तथा ए एन एम और आशा बहुओं सहित तमाम ग्रामीण उपस्थित रहें