प्रबंधकीय कोटे से एडेड स्कूलों में नहीं रखे जा सकेंगे अब शिक्षक

स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर शासन ने कसी नकेल
जूनियर हाईस्कूलों के प्राइमरी में भर्ती पर रोक, एडेड जूनियर हाईस्कूलों में पहले से है रोक
ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात
लखनऊ/कानपुर देहात
प्रदेशभर के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार ने रोक लगा दी गई है। शासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इन स्कूलों के प्रबंधक अपने निजी स्वार्थ एवं सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एडेड जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती कर लेते हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक ने 15 मार्च को शासन को पत्र लिखकर इस प्रकार की भर्ती पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। जिस पर शासन के विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे ने छह जून को नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक को दिया है। इसके बाद अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से आठ जून को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती पर रोक लगाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।
नियमावली में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन-
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3049 एडेड जूनियर हाईस्कूल संचालित हैं। इनसे संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्ते और अन्य शर्ते) नियमावली 1975 के अनुसार की जाती है। फिलहाल उक्त नियमावली में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है। लिहाजा न सिर्फ भर्ती पर रोक लगाई गई है बल्कि यदि चयन की कार्यवाही प्रस्तावित है तो उसे भी किसी भी दशा में पूर्ण न करने के आदेश दिए गए हैं। इस प्रकार एडेड स्कूलों में प्रबंधकों की कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा।