शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विषय पर हुआ विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन।

जीटी-70011
शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने समाज और देश को आगे बढ़ा सकता है।
हरदोई।
जनपद हरदोई के ग्राम अटवा असिगांव के सामुदायिक स्वस्थय केन्द्र में अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधाकर दूबे के दिशा निर्देशन में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर में बच्चों के शिक्षा के 2009 अधिकार विषय पर उपस्थित ग्राम वासियों को जानकारी दी गई। लीगल एडवाइजर दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुये बताया कि संविधान हमे विभिन्न प्रकार के अधिकार देता है जिसमे से शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। कहा कि किसी भी नागरिक का विकास तब तक सम्भव नही है जब तक वह शिक्षित न हो जाये। इसीलिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इसीलिये शिक्षा बहुत ही जरुरी है शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने समाज और देश को आगे बढ़ा सकता है। लीगल एडवाइज फरहान सागरी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुये बताया कि गरीब असहाय तथा जरुरत मंद लोगों के लिये प्राथमिकता के तौर पर कार्य करता है। कहा न्याय चला निर्धन की ओर के आधार पर गांव-गांव में विधिक जागरुकता शिविरों के माध्यम से आम जन मानस को जागरुक किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। क्षेत्रिय लेखापाल अरूणेश कुमार यादव ने मुख्य मंत्री कृषक लाभ योजना, पारिवारिक लाभ योजना, आय जाति निवास, विरासत व सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। समाज सेवी संजय सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जन जागरुकता फैलती है लोगों को प्रत्यक्ष जानकारी देने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया, कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार, पीएलव सुदीप पाण्डेय, सत्य भामा, सत्य किशोर, शैलेन्द्र अवस्थी, राकेश तिवारी, सुषमा देवी, मोनिका देवी सहित ग्राम वासी मौजूद रहे।