उत्तर प्रदेशलखनऊ

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान अधिकरियों के नियुक्ति आदेश पत्र का किया द्वितीय रैंडमाइजेशन

निर्वाचन ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वों का सम्यक निर्वाहन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत दर्ज होगी एफआईआर

ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात

कानपुर देहात

03 मई 2022

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को निष्पक्ष, निविघ्न,शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट नेहा जैन एवं मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेपी गुप्ता द्वारा मतदान अधिकारियों/ मतदान कार्मिकों के नियुक्ति आदेश पत्र का द्वितीय रैंडमाइजेशन एन0आई0सी0 कलेक्ट्रेट में किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी में शिथिलता व लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी । निर्वाचन ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वों का सम्यक निर्वाहन न करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा एवं संबंधित कार्मिक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त कार्यालयाध्यक्ष/समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण को निर्देशित किया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन – 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। समस्त विभागाध्यक्ष अपने विभाग के अधिकारी कर्मचारी के ड्यूटी प्राप्ति हेतु स्वयं उपस्थित हो अथवा सक्षम अधिकारी/ कर्मचारी को अपने विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी पत्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस अवसर पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी विकास गुप्ता आदि उपस्थित रहें।

Global Times 7

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