मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व विज्ञापन छापने की अनुमति

जीटी-70017, राम प्रकाश शर्मा ब्यूरोचीफ औरैया।
01 मई 2023
#औरैया।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गये निर्देश के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए निर्गत आदर्श आचार संहिता के बिंदु संख्या-3 (च) के प्रिंट मीडिया के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व किसी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करने के लिए निर्वाचन से संबंधित विज्ञापन बुक कर दिया गया है, तो इस प्रकार के निर्वाचन संबंधित विज्ञापन को उक्त 48 घंटे की अवधि में भी प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि 4 मई 2023 को होने वाले प्रथम चरण के मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 2 मई 2023 को सांय 6 बजे से पूर्व दिए गए निर्वाचन संबंधी विज्ञापन के प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी प्रकार मतदान 11 मई 2023 के लिए प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।






