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पराली (नरवाई) जलाने पर दो किसानों पर 2500-2500 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित

GT-70020

ग्लोबल टाइम्स -7 डिजीटल न्यूज नेटवर्क
राजेन्द्र श्रीवास

देवास म.प्र.

देवास, 01 मई 2023/ पर्यावरण संरक्षण एवं आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता द्वारा जिले में पराली (नरवाई) जलाना प्रतिबंधित किया गया है। नायब तहसीलदार कन्नौद ने दो किसानों द्वारा बिना सूचना एवं बिना अनुमति के पराली (नरवाई) जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 2500-2500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। नायब तहसीलदार कन्नौद ने बताया कि ग्राम बावड़ीखेडा के कृषक सत्यनारायण पिता घीसालाल धाकड़ एवं कन्नौद के कृषक भूपेन्द्रसिंह पिता परमसिंह राजपूत द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आग लगाकर पराली (नरवाई) जलाई गई। पराली (नरवाई) जलाने पर उक्त दोनों कृषकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शासन द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि 2500-2500 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

Global Times 7

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