उत्तर प्रदेशलखनऊ

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा !

न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी पर लगाया 12 हजार रुपए का अर्थदंड वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के लिए न्यायालय ने दिए हैं आदेश

एक वषं पहले पीड़िता के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था

ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात

कानपुर देहात

भोगनीपुर

भोगनीपुर क्षेत्र में नव वर्ष पहले एक भट्टा से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 13 पॉक्सो की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा व विकास सिंह ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक भट्टा में काम करने वाले नाबालिग पीड़िता के पिता ने जिला जालौन के उरई के रहने वाले बाबू हाल निवासी गायत्री गुलाटी भट्टा भोगनीपुर के खिलाफ 22 जुलाई 2014 को रात के समय अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी।मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के साथ नाबालिग लड़की को बरामद कर पीड़िता के बयानों के आधार पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे । जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 13 पाक्सो श्री शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई

Global Times 7

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