उत्तर प्रदेशलखनऊ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निधि आपके निकट 2.0 का हुआ आयोजन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हुआ कार्यक्रम का आयोजन

ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात
27 फरवरी 2023

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उद्देश्य सभी के मध्य लाने हेतु आज जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में माँ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में भविष्य निधि संगठन के नोडल अधिकारी संजय कुमार निगम के साथ व जनपद की आनदेश्वर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कार्मिक तथा स्टाफ के साथ बैठक के माध्यम से उपस्थित सभी को संगठन की कार्य नीति के संबंध में विस्तार में जानकारी दी गयी। उन्होनें बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना दिनांक 15 नवम्बर 1951 को संसद में वर्ष 1952 के रूप में लाया गया ताकि कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि की स्थापना की जा सके। जिसे अब कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। केंद्रीय भविष्य निधि बोर्ड संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना तथा बीमा योजना का प्रशासन करता है। यह ग्राहकों की संख्या तथा वित्तीय लेन देन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी संस्था है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है, संगठन के पास इसके पदाधिकारियो तथा कर्मचारिओं के प्रशिक्षण एवं नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधिओं के लिए सेमिनार भी आयोजित की जाती है। यह एक नवाचार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज का विस्तार करना और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से अपने हितधारकों को निर्बाध (निर्बाध और बाधारहित) सेवा वितरण सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दौर में विकसित हो रही जरूरतों को पूरा पारदर्शी, संपर्क रहित, फेसलेस और पेपरलेस तरीके से करने वाली एक संस्था है। आपदा सुरक्षित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए बहु-स्थानीय और ऑटो दावा निपटान प्रक्रिया के साथ निर्बाध सेवाओं को सुनिश्चित करना। लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए भारत सरकार के प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता और नियोक्ताओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में प्रत्येक संगठन जिसमें 20 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हो वह ईपीएफ में पंजीकरण हेतु पात्र हैं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में ऐसे 342 उपक्रम पंजीकृत है जिसमें लगभग 12,000 से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण है तथा वह इस सुविधा का लाभ पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु “निधि आपके निकट 2.0” को क्रियान्वित किया जा रहा है जिससे पंजीकृत उपक्रम अपने स्थान पर ही अपनी शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय अवधि में पा सकते हैं उन्होंने बताया कि संगठन का एक व्यक्ति प्रत्येक माह की 27 तारीख को अथवा अवकाश की स्थिति में उसके अगले दिन सभी पंजीकृत उपक्रमों में जाकर उनकी समस्याएं सुनता है तथा समय अवधि लगभग 2 दिनों में सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पंजीकृत इकाइयों में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस संगठन से जोड़ा जाए एवं संगठन के माध्यम से उनको नियमानुसार लाभ भी उपलब्ध कराया जाए।
       इस दौरान स्टाफ सुपरवाइजर संतोष नारायण निगम, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट सुजाता कटियार उपस्थित रहे।

Global Times 7

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