उत्तर प्रदेशलखनऊ

जिलाधिकारी के निर्देशन में एक परिवार एक योजना कार्यक्रम का हुआ आयोजन

ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, समाचार संपादक डॉ धर्मेंद्र गुप्ता औरैया, उत्तर प्रदेश।

औरैया। सरकार के लोककल्याणकारी स्वरूप का एक बेहतरीन उदाहरण एक परिवार एक पहचान योजना है। मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को हर जिले में संचालित करने के लिए निर्देशित किया है। इसीक्रम में जनपद में इस योजना को जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी प्रकाश चंद श्रीवास्तव के निर्देशन में आईडी पोर्टल के ऑनलाइन प्रक्रिया के सम्बन्ध में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विपिन पाल द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी खंड विकास अधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारीगण व लेखपाल उपस्थित रहे। जनपद में फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था में सहायता के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के मोबाइल नम्बर-8066369282 पर वार्ता कर निदान पाया जा सकता है। इस योजना को और विस्तारित एवं परिभाषित करते हुए बताया गया है कि स्वंय पुरूष, स्त्री और उसकी पत्नी अथवा उसका पति (न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी के भिन्न) स्वंय के माता पिता स्वंय पर आश्रित वयस्क/वयस्क भाई-बहन व उसके परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हो।
आश्रित वयस्क संतान/संतानें (आश्रित वयस्क संतान/संताने न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री सहित) विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एंव उसकी पत्नी एंव संतानें जो संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहते हो। दत्तक पुत्र/पुत्री या अन्य कोई ऐसा वयस्क अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया /कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो, जिसको परिवार सदस्यो के रूप् में जोडना चाहे। यादि कोई आवेदक फैमिली आईडी बनाने के लिये स्वंय आवेदन करता है तो किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज देय नही है तथा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने पर 30 रूपया यूजर चार्ज लिया जायेगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-
प्रत्येक फैमली आईडी पंजीकरण के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार होना चाहिये। परिवार के सभी सदस्यों का आधार मोबाइल नम्बर से लिंक होना चाहिये, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों का ओटीपी द्वारा सत्यापन हो सके। यदि आधार से लिंक नम्बर बदला गया है तो आवेदक को अपना नवीन/सही मोबाइल नम्बर आधार से लिंक कराते हुये अपडेट कराना चाहिए।प्रत्येक फैमली आईडी पंजीकरण के समय परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या के सापेक्ष ओटीपी आधारित ई-केवाईसी होगा।यदि परिवार का कोई सदस्य पूर्व में किसी अन्य परिवार से जुडा हुआ है, तो उसका पंजीकरण नही किया जा सकेगा।
आवेदक अपना पंजीकरण पर दिये गये लिंक के माध्यम से करेगा।आवेदक अपना नाम एंव मोबइल नम्बर के माध्यम से मोबाइल ओटीपी तथा कैप्चर कर उपयोग कर पोर्टल पर पंजीकरण पूर्णकरेगा। यदि परिवार के पास पूर्व में राशन कार्ड उपलब्ध है तो फैमली आईडी पोर्टल पर आधार नम्बर के साथ लांगिन करने पर एक मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार का फैमिली आईडी उपलब्ध है । आवेदन दिये गये टैब पर क्लिक कर अपना फैमली आईडी प्रिंट/डाउनलोड कर सकते है। यदि परिवार के पास राशन का र्डउपलब्ध नही है तो फिमली आईडी पोर्टल पर आवेदक द्वारा मोबाल नम्बर एंव आधार संख्या दर्ज करने पर मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके पारिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध नही है। आवेदक द्वारा तदोपरान्त अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा।
पंजीकरण की प्रक्रिया में आवेदक द्वारा अपने परिवार के समस्त सदस्यों का नाम तथा आधार संख्या डालने पर उसके आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के पश्चात सदस्य का नाम जन्मतिथि/वर्ष, लिंग व पिता/संरक्षक का नाम स्वतः प्रदर्शित होगा। जारीकर्ता अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित जांच अधिकारी को स्थलीय जांच के लिए आवेदन आनलाइन प्रेषित किया जायेगा। जांच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का भौतिक स्थलीय सत्यापन कर आख्या जारीकर्ता अधिकारी को आनलाइन प्रेषित की जायेगी। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा फैमिली आईडी के पंजीकरण की अद्यतन स्थिति/प्रगति को लिंक पर जाकर आवेदन संख्या डालकर प्राप्त किया जा सकता है। फैमली आईडी के लिए आवेदन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने की दशा में आवेदक को एसएमएस के माध्यम से फैमिली आईडी संख्या प्रेषित की जायेगी। फैमली आईडी प्राप्त करने के लिये लॉन्च हुआ। ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त की जायेगी फैमिली आईडी, सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं से जो लोग वंचित है उन्हें फैमली आईडी की सहायता से परिवार के सभी पात्र लोगो को सरकार की लाभर्थीपरक योजनाओ का लाभ दिया जाएगा। फैमिली आईडी ऑनलाइन पंजीकरण के लिये जनपद मे कार्यरत सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों कोई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों लेखपालों को दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण।फैमली आईडी प्राप्त करने के लिये 30 रुपए निर्धारित शुल्क देकर जनसेवा केन्द्रो से किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन, फैमली आईडी जनरेट करने व सत्यापन करने की पूरी प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट की भांति होगी। शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित लेखपाल व एसडीएम तथा ग्रामीण क्षेत्रो में सेक्रेटरी व बीडीओ के माध्यम से किया जायेगा सत्यापन।

Global Times 7

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