बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों का लिया जिलाधिकारी ने लिया जायजा
जिले में धारा 144 लागू करने के लिए आदेश
ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, समाचार संपादक डॉ धर्मेंद्र गुप्ता औरैया, उत्तर प्रदेश।
ककोर,औरैया। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षाएं, महाशिवरात्रि का पर्व, होली का पर्व आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू किया जाना आवश्यक एवं औचित्य पूर्ण है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
उन्होंने बताया कि इस धारा के प्रभावी होने के कारण किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति का एक साथ एवं एक प्रयोजन, रैली, आम सभा के लिए एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी रैली, जुलूस, आम सभा उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आयोजित नहीं करेगा, केवल शव यात्राएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी धार्मिक स्थल, व्यवसायिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, परीक्षा केंद्र पर परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन के लिए आसपास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्णतः प्रतिबंध किया जाता है और परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए 200 मीटर की परिधि में भीड़ एकत्रित न करें, परीक्षा केंद्रों के परीक्षार्थियों को मोबाइल, घड़ी सहित किसी भी प्रकार की डिवाइस लेकर जाना प्रतिबंध किया जाता है, साथ ही परीक्षा लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी/शिक्षक मोबाइल फोन व केलकुलेटर लेकर परीक्षा कैंपस में प्रवेश नहीं करेगा, परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर तक कोई भी फोटोग्राफर/फोटोकॉपी की दुकान परीक्षा के दिन नहीं खुलेगी। उन्होंने कहा कि होली से पूर्व होलिका दहन स्थलों की जांच कर ली जाए, जिससे किसी विवादित स्थल पर होलिका दहन न हो तथा जबरदस्ती अवांछित वस्तुओं को होलिका में न डाला जाए, त्योहार पर आवागमन के साधनों यथा रेलवे, बसों, निजी वाहनों आदि पर पत्थर/कीचड़ फेंकने की घटना न हो इस पर सतर्क दृष्टि रखी जाए, साथ ही छोटी-छोटी घटनाओं को तूल देकर एवं सांप्रदायिक उन्माद भड़का कर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास न करें इस प्रकार की घटनाओं पर भी दृष्टि बनाकर रखी जाए।उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड पाने का भागी होगा। यह निषेधाज्ञा जनपद में संपूर्ण क्षेत्रों में दिनांक 7 फरवरी से दिनांक 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू रहेगी।