उत्तर प्रदेशलखनऊ

कोर्ट का ईदगाह पक्ष को दावे की कॉपी देने का आदेश, हिन्दू सेना के अध्यक्ष ने दायर किया हे वाद

गोपाल ✒️ चतुर्वेदी
ग्लोबल टाइम्स 7 न्यूज नेटवर्क
जिला सम्वाददाता
मथुरा

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय की अदालत में दायर किए वाद की  सुनवाई हुई. ईदगाह पक्ष ने अदालत को बताया कि उन्हें अभी तक दावे की कॉपी नहीं मिली है. इस पर अदालत ने वादी पक्ष को दावे की कॉपी प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. अदालत ने वाद और उससे जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के लिए निर्धारित की है.
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने और पूर्व में हुई डिक्री को निरस्त करने को लेकर हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता आदि के द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन सोनिका वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि वादी पक्ष ने उन्हें अभी तक दावे की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है. इस पर अदालत ने वादी पक्ष को दावे की कॉपी उपलब्ध कराने के आदेश दिए. वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत में झूठा दावा कि उन्हें केस की कॉपी नहीं मिली है, जबकि उन्होंने प्रतिवादी को दावे की कॉपी समय पर पहुंचा दी थी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए निर्धारित की है. ईदगाह इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता व सचिव तनवीर अहमद और अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने बिना उन्हें सूचना दिए अदालत ने अमीन सर्वे का आदेश
पारित कर दिया था. इस पर उनके द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया कि अदालत ने उन्हें सुने बिना अमीन सर्वे का आदेश पारित कर दिया था. उन पर कोर्ट के समन व नोटिस तामील नहीं हुए थे. अमीन सर्वे के जो आदेश अदालत द्वारा पारित किए गए उन्हें रिकाल करने के लिए भी प्रार्थना पत्र अदालत में दिया गया है. तनवीर अहमद ने बताया कि वादी पक्ष ने तथ्यों को छिपाते हुए 8 दिसंबर को अमीन सर्वे के आदेश पारित करा लिए गए थे. इसे गलत तरीके से प्रसारित भी किया गया उन्होंने सेवन रुल इलेवन के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है. अमीन सर्वे के आदेश को निरस्त करने के लिए भी अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है. उक्त प्रकरण को लेकर अदालत में जो भी वाद दायर होता है, उसमें उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है. अब अदालत ने उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया है. अमीन सर्वे को लेकर अदालत ने कोई भी आदेश अभी पारित नहीं किया है.
श्रीकृष्ण जन्मस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय द्वारा आदेश पारित किया गया कि प्रतिवादी संख्या एक को समस्त प्रतिलिपि प्रदान करें. न्यायालय ने स्पष्ट आदेश पारित किया है, कि प्रत्येक पक्षकार प्रत्येक प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित हो.

Global Times 7

Related Articles

Back to top button